अध्ययन अवकाश स्थायी सरकारी कर्मचारीयों को वैज्ञानिक, प्राविधिक या इसी प्रकार की समस्याओं के अध्ययन के लिए या विशेष पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्यपाल द्वारा ऐसी शर्तो पर अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिन्हे वे नियम या आदेश द्वारा विहित करा दें । अध्ययन अवकाश (Study Leave) अवकाश लेखे से कम नही किया जा सकता है । ऐसा अवकाश सरकारी कर्मचारीयों के विकल्प पर शर्तो के अधीन दिया जा सकता है ।
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अध्ययन अवकाश नियम I Study Leave Rules
अध्ययन अवकाश सामान्यतः जन स्वास्थ्य तथा चिकित्सा अन्वेषण विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, एवं वन विभाग के सरकारी कर्मचारियों को देय होता है । किन्तु विशेष परिस्थिति मे जन हित में अन्य विभागों के सेवकों को भी यह अवकाश दिया जा सकता है । यह अवकाश भारत या भारत के बाहर विशेष गहन अध्ययन एवं प्रशिक्षण के लिए देय है ।
अध्ययन अवकाश की शर्ते I Study Leave Condition
ऐसा अवकाश सरकारी कर्मचारीयों को निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिया जा सकता है ।
- अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट हो जाय कि सरकारी कर्मचारी को उच्चतर प्राविधिक अर्हतायें (योग्यतायें) प्राप्त करने के लिए अवकाश की आवश्यकता है ।
- एक बार में केवल 45 (45 Days) का अवकाश स्वीकृत किया जायेगा, यदि अवकाश पूर्णतः एशिया में व्यतीत किया जाय और यदि अवकाश एशिया के बाहर व्यतीत किया जाय, तो अवकाश 90 दिनों के लिए स्वीकृत किया जाएगा । यदि अवकाश अंशतः एशिया में और अंशतः एशिया के बाहर व्यतीत किया जाए, तो अवकाश की अवधि 45 दिन तथा ऐसी और अवधि के बराबर होगी, जो वास्तव में एशिया के बाहर व्यतीत की जाय, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवकाश की अवधि अधिकतम 90 दिनों की होगी ।
- जब अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाय, तो ऐसे अवकाश की दोगुनी अवधि निजी कार्य के लिए अवकाश के खाते में से घटा दी जायेगी ।
- कोई अवकाश तब तक स्वीकृत नहीं किया किया जाएगा, जब तक अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक अवकाश समाप्त हो जाने पर अपने कार्य पर वापस आ जाएगा ।
अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में मा0 राज्यपाल द्वारा निर्मित नियम
इस सम्बन्ध में राज्यपाल द्वारा सहायक नियम 146 के अधीन निम्नलिखित नियम बनाया गया है ।
- अध्ययन अवकाश के प्रयोजन के लिए अर्द्ध औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश भारत में अथवा भारत के बाहर लिया जा सकता है । शासन द्वारा यह किसी भी सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी, जो किसी एक विभाग के संवर्ग में स्थायी हो और किसी अन्य विभाग में अस्थायी रुप से कार्य कर रहा हो, तब अवकाश निम्नलिखित शर्तो को ध्यान में रखकर स्वीकृत किया जा सकता है ।
- उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य को करते रहने के लिए स्थानीय प्रबन्ध किया जा सकता है ।
- अवकाश स्वीकृत करने के पहले वह जिस विभाग में स्थायी हो, उसकी संस्तुति प्राप्त कर ली गयी हो ।
- अध्ययन अवकाश साधारणतया उन सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत नहीं करना चाहिए, जिन्होेने पाँच वर्ष से कम की सेवा की हो और उन सरकारी कर्मचारीयों को भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिनकों सेवा से निवृत्त होने के लिए विकल्प देने को तीन वर्ष रह गये हों ।
- अध्ययन अवकाश जनसेवा की आवश्यकताओं का उचित ध्यान रखते हुए ही स्वीकृत किया जा सकता है । इस अवकाश की स्वीकृति असाधारण पर या चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश को मिलाकर किसी भी स्थिति में ऐसा नही होना चाहिए कि या तो सरकारी कर्मचारी को अपनी नियमित कर्तव्य से अनुपस्थिति 28 माह से अधिक हो जाय या सरकारी कर्मचारी की सेवा की पूर्ण अवधि में वह 2 वर्ष से अधिक हो जाय ।
- अध्ययन अवकाश इतनी जल्दी-जल्दी स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिससे सरकारी कर्मचारी का अपने नियमित कार्य से सम्पर्क समाप्त हो जाय या उसकी अवकाश पर अनुपस्थिति के कारण संवर्ग से कुछ कठिनाई पड़े । एक बार में 12 मास की अवधि साधारणतया उचित मानी जाएगी और यह अवकाश विशेष कारणों को छोड़कर इससे अधिक नही होना चाहिए ।
- जिस सरकारी कर्मचारी का अध्ययन अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ मिलाया जाता है, उसे अपना अध्ययन अवकाश ऐसे समय में लेना चाहिए, ताकि उसके अध्ययन अवकाश के समाप्त होने पर उसके पास पहले से स्वीकृत दूसरे अवकाश की इतनी अवधि शेष रहे, जो उसके कर्त्तव्य पर वापस आने में लगे समय के लिए पर्याप्त हो ।
- जब सरकारी कर्मचारी को अध्ययन अवकाश एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किया गया हो , लेकिन बाद में यह प्रतीत होता है कि उसके अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत किये गये अवकाश की अवधि बहुत पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो उसके कार्य से अनुपस्थिति को उस अवधि के बराबर अध्ययन अवकाश कम कर दिया जाएगा, जब तक कि शासन उसे उस अवधि के लिए साधारण अवकाश लेने की अनुमति नही देता ।
यदि आप अध्ययन अवकाश (Study Leave) आवेदन करना चाहते है तो सभी दस्तावेज जैसे प्रार्थना पत्र एवं अध्ययन अवकाश से सम्बन्धित आवश्यक दस्तावेज का पीडीएफ बनाकर रख ले फिर नीचे दिये गये स्टेप्स को फालो करके आसानी से मानव संपदा पोर्टल से अध्ययन अवकाश आवेदन कर सकते है ।
- सर्वप्रथम आपको Manav Sampada Portal के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- यहा पर आपके सामने मानव संपदा का होम पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको दाहिने तरफ eHRMS Login का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें ।
- क्लिक करते ही आपके सामने User Login का फार्म ओपेन हो जायेगा ।
- अब आपको User ID (HRMS Code), Password एवं Captcha Text को टाइप करना होगा। इसके बाद आप Login बटन पर क्लिक करें । यदि आपको अपना HRMS Code नही पता है तो लिंक मानव संपदा पोर्टल से ehrms कोड कैसे देखें को क्लिक करें ।
- अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपेन हो जायेगा, जिसमें आपका HRMS Code, नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग आफिस दिखाई देगा ।
- अब आपको Leave Module – My Leave- Apply Leave पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने EMPLOYEE LEAVE FORM का पेज ओपेन हो जायेगा ।
- यदि आप पहली बार अवकाश अप्लाई कर रहे है तो सबसे पहले आपको अपना प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) का चयन करना होगा ।
- अब आपको अवकाश के प्रकार मे Study Leave का चयन करके, अवकाश कब से कब तक की तिथि का चयन कर अवकाश का आधार, स्टेशन लीव को टाइप कर अवकाश का अपलीकेशन को अपलोड करना होगा । ध्यान रहे कि अवकाश का अपलीकेशन की साइज 200 KB से ज्यादा ना हो । यदि अपलीकेशन की साइज 200 KB ज्यादा है तो लिंक Compress PDF को क्लिक करकें छोटा कर सकते है, और अंत में Submit बटन पर क्लिक करें । अब आपको “Leave Apply Successfully” का मैसेज दिखाई देगा ।
यह भी जाने-
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
पूछे गये प्रश्न
प्रश्न-अध्ययन अवकाश का मतलब क्या होता है ?
उत्तर- एक प्रकार का अवकाश है, जो कर्मचारियों को अध्ययन अथवा प्रशिक्षण कोर्स को पुरा करने के लिए दिया जाता है ।
प्रश्न-अध्ययन अवकाश के लिए कौन पात्र है ?
उत्तर- वह सरकारी कर्मचारी जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिया हो, अध्ययन अवकाश के लिए पात्र है ।