प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave) अलग से कोई अवकाश नही है । जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अवकाश साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश के दिनो में किसी कर्मचारी से अतिरिक्त कार्य लिए जाने के एवज या बदले में विशेष रुप से देय होते है । कभी-कभी ऐसा होता है कि सरकारी कर्मचारीयों को आवश्यक कार्य के कारण रविवार या किसी अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन कार्यालय में कार्य करने के लिए बुला लिया जाता है और रविवार या अन्य राजपत्रित अवकाश के दिन कार्य करने के कारण उसे प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाता है ।
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प्रतिकर अवकाश नियमावली I Compensatory Leave Rules
प्रतिकर अवकाश के सम्बन्ध में वित्तीय हस्त पुस्तिका में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । प्रतिकर अवकाश नियमावली के सम्बन्ध में सरकारी आदेश नियम संग्रह के पैरा 1089 तथा शासकीय आदेश संख्या 3/2/1972 नियुक्ति-137 दिनांक 26 जुलाई 1973 में प्रतिकर अवकाश दिये जाने की प्रमुख शर्ते इस प्रकार है-
- ये केवल अराजपत्रित कर्मचारीयों को ही देय है ।
- जब कभी अराजपत्रित कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी द्वारा किसी छुट्टी के दिन कार्य करने को बुलाया जाता है, तभी उसे देय होता है ।
- प्रतिकर अवकाश कर्मचारी की सुविधानुसार किसी भी कार्य दिवस को स्वीकार किया जा सकता है किन्तु यह प्रतिबन्ध है कि उसका उपभोग कार्य पर बुलाये जाने के एक माह के भीतर ही कर लिया जाए ।
- यदि कोई कर्मचारी रविवार या किसी छुट्टी में अपने बकाया कार्य निस्तारण करने के स्वेच्छा से कार्यालय जाता है, तो उसको प्रतिकर अवकाश अवकाश देय नही है ।
- एक माह की उपर्युक्त शर्त अवकाश स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थिति में शिथिल भी की जा सकती है ।
- एक साथ दो दिन (2 Days) से अधिक प्रतिकर अवकाश देय नही है ।
- यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे आधे दिनों को छोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाना चाहिए ।
प्रतिकर अवकाश का स्वीकर्ता अधिकारी वही होगा, जो आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी है ।
माह का द्वितीय शनिवार I Second Saturday Holiday
राज्य कर्मचारियों का माह का द्वितीय शनिवार ( Second Saturday) का अवकाश अनुमन्य है । वह इस प्रकार से यह सार्वजनिक अवकाश है । किन्तु इस दिन कोषागार के कार्यालय में काम होता है और कोषागार खुला रहता है । चूँकि द्वितीय शनिवार एक सार्वजनिक अवकाश माना गया है । इसिलिए उसके तारतम्य में अन्य अवकाश भी लिए जा सकते है । उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या सा0-4 जीआई0 45/दस-88-201-87 दिनांक 19 जनवरी 1989 में कहा गया है कि अवकाश को नियमित अवकाश के साथ आरम्भ या अंत में जोड़ा जा सकता है । किन्तु इसके लिए पूर्व आवेदन देना होगा, जिसमें प्रिफिक्स या सफिक्स की अनुमति माँगी गई हो और स्वीकारकर्ता स्पष्ट रुप से उल्लेख करे कि अमुक द्वितीय शनिवार की छुट्टी जो अवकाश के प्रारम्भ या अंत में पड़ रही है, उसे नियमित अवकाश के साथ जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
सरकारी या सहायता प्राप्त विद्यालयों में द्वितीय शनिवार को कार्यालय बन्द करना सम्भव नही हो सकता इसिलिए विभागाध्यक्ष स्वयं निर्णय लेकर कर्मचारी को उसको बदले में अवकाश की व्यवस्था कर सकते है जिससे विद्यालय के कार्य में बाधा न पड़े और कर्मचारी को उसके प्रतिकर मे अवकाश का लाभ मिल सके ।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियों का द्वितीय शनिवार
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के एवज में तथा अवकाश के दिनों में विद्यालय बुलाये जाने पर प्रतिकर अवकाश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने के आदेश शिक्षा निदेशक के पत्रांक-सामान्य (1) प्रथम/362-542/90-91 दिनांक 30-05-1990 द्वारा निर्गत किये गये है उसके मुख्य अंश इस प्रकार है ।
- उक्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के एवज में प्रतिकर अवकाश देय होगा तथा देय होने की तिथि से एक महीने के अन्दर दे दिया जाये और यदि स्वीकृत करने वाला अधिकारी यह महसूस करे कि अधिक कर्मचारियों को एक महीने में प्रतिकर अवकाश दिये जाने से संस्था के कार्य में बाधा पड़ेगी तो एक महीने में अवकाश स्वीकृत किये जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिया जाये । एक समय में उतने ही कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाये जिससे संस्था के कार्य में कोई व्यवधान उत्तपन्न न हो ।
- लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार के एवज में सम्पूर्ण कलेन्डर वर्ष (माह जून को छोड़कर) में प्रतिकर अवकाश की सुविधा अन्य अराजपत्रित अवकाश में जब संस्था बन्द रहती है प्रदान की जाये ।
- किसी राजपत्रित अवकाश के दिवस में यदि शिक्षणेत्तर कर्मचारी को शासन अथवा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में कार्य करने हेतु संस्था में बुलाया जाता है तो ऐसे राजपत्रित अवकाश में कार्य करने के एवज में प्रतिकर अवकाश देय होगा ।
- द्वितीय शनिवार को राजपत्रित अवकाश होने की स्थिति में उसके एवज में तथा माह जून के द्वितीय शनिवार के एवज में प्रतिकर अवकाश देय न होगा ।
- प्रतिकर अवकाश वही अधिकारी स्वीकृत करेगा जो आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करता है । इस प्रकार का अवकाश प्रार्थना पत्र अधिकारी को देने एवं उसके स्वीकृत कर देने पर ही उपभोग किया जायेगा । इस प्रकार के अवकाश का लेखा रखा जायेगा ।
यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को अवकाश अधिकार स्वरुप देय नही है, नियमों के अन्तर्गत जो अवकाश देय है वह स्वीकृत किया जायेगा । नियमानुसार यदि कर्मचारी को अवकाश देय है और कर्मचारी ने उसके लिए निर्धारित प्रार्थना पत्र दिया है तो उसे शीघ्र निस्तारित किया जायेगा । देय अवकाश के प्रति अनुचित कटौती नहीं की जायेगी ।
निर्बन्धित अवकाश I Restricted Leave
प्रतिवर्ष सार्वजनिक अवकाश की सूची के साथ निर्बन्धित अवकाश (Restricted Leave) अवकाश की सूची दी जाती है .। उसमें से प्रत्येक कर्मचारी स्वैच्छिक रुप से किन्ही दो अवकाश का उपभोग कर सकता है । इस सम्बन्ध में राजाज्ञा संख्या 39/2/79 दिनांक 10 फरवरी, 1976 में निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को निर्बन्धित अवकाश लेने की सूचना समय से पूर्व अपने सम्बन्धित अधिकारियों को देना वांछनीय है । इसके साथ अन्य अवकाश भी जोड़े जा सकते है ।
यह भी जाने-
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न- प्रतिबंधित छुट्टी क्या होता है ?
उत्तर- प्रतिबंधित अवकाश एक वैकल्पिक अवकाश होता है । यह कर्मचारी के विवेक पर है कि वह लेना चाहता है या नही ।
प्रश्न- हर महीने दूसरे शनिवार को छुट्टी क्यो होती है
उत्तर – भारत सहित कई देशो में कर्मचारियों के कार्य एंव जीवन के संतुलन में सुधार लाने और उन्हे नियमित कार्य शैडयूल से आवश्यक अवकाश प्रदान करने के लिए शुरु की गई थी ।
कृपया द्वितीय शनिवार अवकाश के सम्बंध में शासनादेश अथवा विभागीय आदेश उपलब्ध कराने का कष्ट करें
यदि किसी अध्यापक की ड्यूटी किसी अन्य विद्यालय में या अपने ही विद्यालय में सार्केवजनिक छुट्टी के दिन लगाई गई हो तो क्या अध्यापक को प्रतिकर अवकाश प्राप्त करने का अधिकार नहीं है कृपया स्पष्ट करें