असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है, जब सम्बन्धित कर्मचारी असाधारण अवकाश की माँग करें, भले ही नियमों के अन्तर्गत कोई अन्य अवकाश देय हो या अन्य अवकाश देय हो । मूल नियम 85 (क) में प्रावधान है कि असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave) में कोई वेतन देय नही होगा और न ही अवकाश लेखे से घटाया जाता है ।
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असाधारण अवकाश नियम I Extraordinary Leave Rules
असाधारण अवकाश या अवैतनिक अवकाश तभी देय होता है जब कोई अन्य अवकाश न लिया जा सकता हो अथवा असाधारण अवकश माँगे जाने का स्पष्ट रुप से आवेदन पत्र दिया हो । यह वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 85-ए(4) के अन्तर्गत दिया जाता है ।
असाधारण अवकाश किसी अन्य अवकाश के तारत्मय में दिया जाता जा सकता है, और उसे अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है । सरकारी कर्मचारी की अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वलक्षीय प्रभाव से असाधारण अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है । इस सन्दर्भ में राज्यपाल के आदेशों में कहा गया है कि-
“Such commutation is permissible even when other leave was admissible to the Government servant concerned at the time his absence without leave commenced”
स्थायी कर्मचारी
स्थायी सरकारी कर्मचारी को अधिकतम पाँच वर्ष (5 Years) का अवकाश दिया जा सकता है । जिसमे असाधारण अवकाश भी सम्मिलित है । मूल नियम 18 में यह व्यवस्था थी कि कोई कर्मचारी पाँच वर्ष के बाद (After 5 Years) अनुपस्थित रहने पर सरकारी सेवा में नहीं रह सकता था, चाहे वह अवकाश पर हो अथवा बिना आवेदन पत्र के किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहा हो । दूसरे शब्दों में किसी भी कारण से पाँच वर्ष बाद डयूटी से अनुपस्थित रहने पर उसकी सेवायें स्वतः समाप्त समझी जाती थी । बाद में यह नियम संशोधित कर दिया गया विज्ञापित संख्या सा0 4-34/दस-89-4/1983 दिनांक 12 सितम्बर 1989 द्वारा यह संशोधन विज्ञापित किया गया कि पाँच वर्ष की निरन्तर अनुपस्थिति के पश्चात सेवा स्वतः समाप्त न मानकर सरकारी कर्मचारी पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कारवाई की जाये । इसी प्रकार सहायक नियम 157-ए के अन्तर्गत दिये गये कुल अवकाश के पश्चात वह अपने कार्य पर नहीं लौटता तो उस पर अनुशासनात्मक कारवाई की जानी चाहिए ।
अस्थायी कर्मचारी
अस्थायी कर्मचारीयों के लिए कुछ प्रमुख व्यवस्थायें निम्न प्रकार से है –
- तीन वर्ष से कम सेवा वाले को एक बार में अधिकतम कुल तीन महीने तक ।
- तीन वर्ष तथा उससे अधिक सेवा वाले कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर एक बार में अधिकतम छः मास तक ।
तीन वर्ष की सेवा गणना करते समय उस कर्मचारी को अनुमन्य कुल अवकाश तथा तीन माह का असाधारण अवकाश भी सम्मिलित किया जायेगा ।
- फेफड़ा सम्बन्धी क्षय रोग का उपचार कराने हेतु सक्षम प्राधिकृत चिकित्सक/विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र दिये जाने पर 18 महीने तक ।
- भारत में अथवा विदेश में अध्ययन करने हेतु सम्पूर्ण अविरल अस्थायी सेवा की अवधि में एक बार में लागातार 24 महीने किन्तु 36 महीने से अधीक नही होगी । इसके लिए प्रतिबन्ध यह है कि
- सरकारी कर्मचारी की देय तथा स्वीकार्य अवकश की समाप्ति के दिनांक को तीन वर्ष की अविरल सेवा पूर्ण होनी चाहिए जिसमें तीन मास का असाधारण अवकाश भी शामिल है ।
- विशेष अध्ययन हेतु यह अवकाश प्रमाणित रुप से जनहित के होना चाहिए ।
- असाधारण अवकाश की स्वीकृत के पूर्व उसे यह अनुबन्ध करना होगा कि इस अवकाश की समाप्ति पर यदि आवश्यकता पड़े तो उसे सरकारी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि वह ऐसा नही करता है तो उसे ब्याज सहित उस वेतन का दस गुना पड़ेगा जो वह अवकाश पर जाने के पूर्व पा रहा था । यह ब्याज अवकाश समाप्ति की अगली तिथि से उस वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से प्रवृत बैंक की ब्याज-दर से एक प्रतिशत अधिक की दर से देय होगा ।
असाधारण अवकाश के विषय में यह उल्लेखनीय है कि कर्मचारी की सेवा पंजिका में इसकी प्रविष्टि लाल स्याही से अंकित कर देनी चाहिए और यह स्पष्ट कर देना चाहिये यदि वह अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर लिया गया हो तो इसे स्पष्ट रुप से अंकित कर देना चाहिए । मूल नियम 26 प्रतिनियुक्ति कि दशा में यह प्रावधान है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर तथा राज्यपाल के आदेश द्वारा विशेष मामलों में असाधारण अवकाश की अवधि की गणना वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु की जायेगी ।
असाधारण अवकाश अपलीकेशन I Extraordinary Leave Application
असाधारण अवकाश अपलीकेशन के लिए नीचे दिये गये लिंक से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें । जिस पर कर्मचारी का नाम, पदनाम, कार्यालय/सस्था का नाम, अवकाश का दिनांक कब से कब तक लेना है, पिछला अवकाश कब से कब तक लिया गया, अवकाश की प्रकृति एवं अवकाश अवधि में पता को लिखने के उपरान्त पीडीएफ बना लें । ध्यान रहे की पीडीएफ की साईज 200 KB से ज्यादा न हो ।
असाधारण अवकाश अपलीकेशन का प्रारुप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- डाउनलोड
यदि आप मानव संपदा से असाधारण अवकाश लेना चाहते है तो नीचे दिये गये स्टेप्स को फालो करके आसानी से असाधारण अवकश (अवैतनिक अवकाश) आवेदन कर सकते है ।
- सर्वप्रथम आपको Manav Sampada Portal के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- यहा पर आपके सामने मानव संपदा का होम पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको दाहिने तरफ eHRMS Login का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें ।
- क्लिक करते ही आपके सामने User Login का फार्म ओपेन हो जायेगा ।
- अब आपको User ID (HRMS Code), Password एवं Captcha Text को टाइप करना होगा। इसके बाद आप Login बटन पर क्लिक करें । यदि आपको अपना HRMS Code नही पता है तो लिंक मानव संपदा पोर्टल से ehrms कोड कैसे देखें को क्लिक करें ।
- अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपेन हो जायेगा, जिसमें आपका HRMS Code, नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग आफिस दिखाई देगा ।
- अब आपको Leave Module – My Leave- Apply Leave पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने EMPLOYEE LEAVE FORM का पेज ओपेन हो जायेगा ।
- यदि आप पहली बार अवकाश अप्लाई कर रहे है तो सबसे पहले आपको अपना प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) का चयन करना होगा ।
- अब आपको अवकाश के प्रकार मे Extra Ordinary Leave का चयन करके, अवकाश कब से कब तक की तिथि का चयन कर अवकाश का आधार, स्टेशन लीव को टाइप कर अवकाश का अपलीकेशन को अपलोड करना होगा । ध्यान रहे कि अवकाश का अपलीकेशन की साइज 200 kb से ज्यादा ना हो । यदि अपलीकेशन की साइज 200 KB ज्यादा है तो लिंक Compress PDF को क्लिक करकें छोटा कर सकते है, और अंत में Submit बटन पर क्लिक करें । अब आपको “Leave Apply Successfully” का मैसेज दिखाई देगा ।
यह भी जाने-
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न-असाधारण अवकश का मतलब क्या है ?
उत्तर- असाधारण अवकाश का मतलब उस अवकाश से है जिसके दौरान एक कर्मचारी अपनी नौकरी बरकरार रखता है । लेकिन वेतन नही मिलता है ।
प्रश्न-असाधारण अवकाश कितने दिनो का होता है ?
उत्तर- असाधारण अवकाश पुरे सर्विस काल में 1825 दिनो का होता है ।
प्रश्न- अवैतनिक अवकाश पर जाने से क्या वरिष्ठता प्रभावित होगी ?
उत्तर- नही।