नेशनल पेंशन स्कीम से सरकारी कर्मचारी या अंशधारक चाहे तो सेवानिवृत से पहले कुछ नियम एवं शर्तो के साथ अपना एनपीएस खाता से पैसा निकाल सकता है । पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS को आसान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारीयों/ अंशधारकों को आशिंक निकासी (Partial Withdrawal) की छुट दी है । यदि आप भी जानना चाहते है कि एनपीएस से पैसे कैसे निकाले तो PFRDA के सर्कुलर के अनुसार जिन एनपीएस खाताधारक ने 3 वर्ष तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित वर्षो के लिए कोष से 25 प्रतिशत तक की धनराशि निकाल सकते है ।
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एनपीएस से पैसे निकालने के नियम
यदि आप सरकारी कर्मचारी या अंशधारक है तो एनपीएस से पैसे निकालने के नीचे निम्नवत नियम दिये गये है ।
1- कैंसर या गंभीर बीमारी के इलाज के लिए
- कैंसर होने पर
- गुर्दा खराब होने पर
- लकवा होने पर
- ह्दय सम्बन्धी सर्जरी, रोग के लिए
- कोमा
- अंधत्व / अंधा होने पर
- स्ट्रोक एंव अन्य गंभीर बीमारी होने पर
- प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
2- दुर्घटना / गंभीर एक्सी़डेंट होने पर
- किसी भी दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाने पर ।
- गंभीर एक्सीडेंट होने पर ।
3- आवासीय मकान की खरीद / निर्माण हेतु
यदि आप घर खरीदने के लिए या घर का कंसट्रक्शन कराने के लिए एनपीएस धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते है । परन्तु वह घर या फ्लैट आपके नाम पर या आपकी पत्नी के साथ ज्वाइंट नाम पर होना चाहिए ।
4- बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए
सरकारी कर्मचारी या अंशधारक जिसका एनपीएस खाता 3 वर्ष पुराना है वो अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कुल धनराशि का 25 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते है । यदि आप कानुनी तौर पर बच्चा गोद लिये है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए भी एनपीएस से पैसा निकाल सकते है ।
5- बच्चो की शादी के लिए
यदि आप सरकारी कर्मचारी या अंशधारक है तो आप अपने बच्चे के शादी के लिए कुल धनराशि का 25 प्रतिशत पैसा निकाल सकते है, शर्त यह कै कि आपका एनपीएस खाता 3 वर्ष पुराना हो ।
एनपीएस से पैसे निकालने का फार्म
यदि आप सरकारी कर्मचारी या अंशधारक है तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के गाइडलाइन के अनुसार आपको (Partial Withdrawal) FORM 601 PW को एनएसडीएल के आफिसियल वेबसाइट से या डायेरक्ट लिकं FORM 601 PW को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है ।
एनपीएस से पैसे निकालने के लिए आवश्यक दस्तावेज
एनपीेएस से पैसे निकालने (Partial Withdrawal) के लिए फार्म के साथ-साथ निम्नलिखित आवश्यक डाक्यूमेंट को संलग्न करना होगा ।
- प्रान कार्ड की छाया प्रति ।
- पैन कार्ड की छाया प्रति ।
- कैेंसल चेक ।
- एनपीएस से मिली रकम की प्राप्ति को स्वीकार करने वाली रसीद ।
- आधार कार्ड
एनपीएस से कितना पैसा निकाल सकते है
- आप अपने पुरी अवधि में एनपीएस खाते से अधिकतम 3 बार पैसे (Partial Withdrawal) निकाल सकते है ।
- आप किसी भी समय सरकारी अंशदान को छोड़कर, कर्मचारी अंशदान का 25 प्रतिशत की धनराशि निकाल सकते है ।
- लागातार दो आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के बीच कर्मचारी द्वारा किये गये अंशदान का केवल 25 प्रतिशत तक ही निकाल सकते है ।
एनपीएस से पैसा निकालने की प्रक्रिया
एनपीएस से पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है । सर्वप्रथम कर्मचारी / अंशधारक को निकासी के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ अनुरोध करना होगा । इस अनुरोध को पीओपी/ नोडल कार्यालय सभी आवश्यक दस्तावेजो को सत्यापित कर एनएसडीएल के माध्यम से कार्यवाही को पुर्ण करता है ।
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पुछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न- एनपीएस का पैसा कैसे निकाल सकते है ?
उत्तर- एनपीएस खाताधारक को विड्राल फार्म भरकर एवं पैसा निकालने का कारण की जानकारी देनी होगी ।
प्रश्न- एनपीएस निकासी के लिए नया नियम क्या है ?
उत्तर- आप पुरी अवधि में अपने योगदान का 25 प्रतिशत ही निकाल सकते है ।
प्रश्न- क्या मै एनपीएस से 100 प्रतिशत पैसा निकाल सकता हू ?
उत्तर- यदि कुल धनराशि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है तो अंशधारक 100 प्रतिशत धनराशि एक मुश्त निकाल सकता है ।
प्रश्न- प्रान लागिन के लिए यूजर आईडी क्या है ?
उत्तर- 12 डिजिट का प्रान नम्बर (स्थायी सेवानवृत्ति खाता संख्या) ही आपका यूजर आईडी है ।