Medical Leave I मेडिकल अवकाश

चिकित्सा अवकश हेतु आवेदन पत्र देते समय कर्मचारी के लिए यह हितकर होगा की वह चिकित्सा प्रमाण पत्र किसी अधिकृत चिकित्सक अथवा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया जाना चाहियें । इस प्रमाण-पत्र में संस्तुत की गई अवधि से अधिक अवधि का अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता । Medical Leave चिकित्सा अवकाश स्थायी तथा किन्ही विशिष्ट शर्तों पर अस्थायी सरकारी सेवकों को भी देय है । चिकित्सा प्रमाण पत्र पर स्थायी सरकारी सेवकों को अवकाश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मूल नियम 81 (ख) (2) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है ।

medical leave

Medical Leave Rules I चिकित्सा अवकाश नियमावली

  1. किसी सरकारी कर्मचारी को उसके स्म्पूर्ण सेवा काल में कुल बारह मास (12 Month) तक का अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है । ऐसा अवकाश ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाता जाएगा, जिसे राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे और ऐसे अवकाश की अवधि निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत की गयी अवधि से अधिक नहीं होगा ।
  2. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर तब तक कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि अवकाश स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदन किए गए अवकाश के समापन पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जााने की समुचित सम्भावना है ।

मेडिकल अवकाश के अपवाद

  1. यदि बारह मास (12 Month) की अवधि समाप्त हो जाय, तो विशेष मामले में चिकित्सा परिषद् की संस्तुति पर सरकारी कर्मचारियों के सम्पूर्ण सेवाकाल में चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर कुल मिलाकर छः महीने (6 Month) तक का और अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।
  2. यदि सरकारी कर्मचारी ने मूल नियम 81 (ख) और सहायक नियम 157 या 157 (क) के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अवकाश लिया हो, तो यथास्थिति मूल नियम 81 (ख) और सहायक नियम 157 (क) के अधीन लिये गये अवकाश की अवधि और सहायक नियम 157 (क) के अधीन लिए गए उक्त अवकाश की आधी अवधि की गणना इस नियम के अधीन अवकाश का हिसाब लगाने में की जायेगी ।

चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सकों का निर्धारण

अधिकारी/ कर्मचारीप्राधिकृत चिकित्सक
समुह (क) के अधिकारीमुख्य चिकित्साधिकारी
मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/ रोग से सम्बन्धित विभाग के प्रोफेसर
राजकीय अस्पतालों के प्रमुख/ मुख्य वरिष्ठ अधीक्षक
राजकीय अस्पतालों के मुख्य/ सीनियर कन्सलटेन्ट
समूह (ख) के अधिकारीमेडिकल कालेज के रोग से सम्बन्धित विभाग के प्रोफेसर /रीडर
राजकीय अस्पताल के प्रमुख/ मुख्य वरिष्ठ अधीक्षक
राजकीय अस्पताल के प्रमुख/ सीनियर कन्सलटेन्ट/ कन्सलटेन्ट
समूह (ग) एवं (घ) के कर्मचारीमेडिकल कालेज के सम्बन्धित रोग विभाग के रीडर/ लेक्चरर
राजकीय अस्पताल के अधीक्षक /वरिष्ठ फिजीशियन
राजकीय चिकित्सालयों/ औषधालयों/ सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत समस्त श्रेणी के चिकित्साधिकारी

Medical Leave Certificate I चिकित्सा प्रमाण-पत्र

चिकित्सा प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित नियम का वर्णन सहायक नियम 87 से 89 में किया गया है ।

1-राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र

सहायक नियम 89 के अनुसार किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रपत्र पर प्रमाण-पत्र पेश करने पर ही उसे अवकाश प्रदान किया जाएगा या उसके अवकाश में वृद्धि की जाएगी ।

medical certificate gazzated

राजपत्रित सरकारी कर्मचारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रारुप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- डाउनलोड करें

2-अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश

सहायक नियम 95 के अनुसार अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी को आवेदन के साथ संलग्न चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश प्रदान किया जायेगा या उसके अवकाश में वृद्धि की जायेगी, लेकिन चिकित्सा प्रमाण-पत्र किसी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रारुप में होना चाहिए ।

leave certificate nongazated

अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र का प्रारुप डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- डाउनलोड करें

अस्थायी तथा स्थानापन्न सेवक को चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश

अस्थायी तथा स्थानापन्न सरकारी कर्मचारीयों के लिए सहायक नियम 157-क (2) के अन्तर्गत उसके सम्पूर्ण अस्थायी सेवा काल में कुल मिलाकर अधिकतम चार मास (4 Month) का अवकाश चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृति किया जा सकता है । ऐसा अवकाश केवल ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे राज्यपाल सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट करे और ऐसे अवकाश की अवधि प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गयी अवधि से अधिक नही होगी ।

लेकिन उक्त नियम के सम्बन्ध में निम्नवत प्रतिबन्ध है ।

  1. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर लिए गए अवकाश की अवधि की गणना इस नियम के अधीन उसे देय अवकाश की संगणना करने में की गयी ।
  2. जिस पद से सरकारी कर्मचारी अवकाश पर जाये, सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने तक उस पद के जारी रहने की सम्भावना हो ।
  3. चिकित्सा प्रमाण पत्र पर तब तक कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता, जब तक कि अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि अवकाश, जिसके लिए आवेदन किया गया है, की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है ।
  4. सरकारी कर्मचारी का कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो और इसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित हो ।
  5. सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध निलम्बन या आनुशासनिक कार्यवाहिया संस्थित करने से सम्बन्धित कोई कार्यवाही अनुज्ञात न किया गया हो या विचाराधीन न हो ।
  6. जो सरकारी कर्मचारी तीन वर्ष या इससे अधिक की निरन्तर सेवा कर चुके हों, उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अधीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर 12 महीने तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।
  • सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति तदर्थ आधार पर न होकर भर्ती के सुसंगत नियमो या इस सम्बन्ध में सरकार के औपचारिक आदेशों के अनुसार नियमित रीति से की गई हो ।
  • सरकारी कर्मचारी सम्यक् रुप से संवर्ग पद, स्थायी या अस्थायी, पर कार्य कर रहा हो और उसे संविदा के आधार पर नियुक्त न किया गया हो ।

एक दिन का मेडिकल अवकाश

बीमार होने के आधार पर यदि कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेना चाहता है, तो प्रायः यह सम्भव नही हो पाता कि कर्मचारी किसी डाक्टर के पास जाये और साधारण बीमारी के लिए उपचार करायें । ऐसी अवस्था में कर्मचारी के रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण-पत्र लाने में व्यावहारिक कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध नही हैं, किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक दिन के मेडिकल अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं है ।

मेडिकल लीव एप्लीकेशन I Medical Leave Application

  • मेडिकल अवकाश आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र (Application latter) तथा किसी पंजीकृत डाक्टर का परामर्श (Doctor’s Prescription) दोनो को संकलित कर पीडीएफ बनाकर ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें । ध्यान रहें की पीडीएफ 200 KB से कम ही रहें 200 KB से ज्यादा होने पर पीडीएफ अपलोड नही हो पाएगी ।
  • चिकित्सा अवकाश को विद्यालय/ कार्यालय के प्रारम्भ होने से पूर्व ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय ।
  • चिकित्सक के परामर्श पत्र पर बेड रेस्ट के लिए स्पष्ट लिखा हो ।
  • मेडिकल अवकाश समाप्त होने या ज्वाइंनिंग से पहले मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए । यदि फिटनेस प्रमाण पत्र नही लगा होगा तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकार नही होगा ।
  • मेडिकल अवकाश उपभोग करने के उपरान्त कार्यालय/ विद्यालय में ऑफलाइन/आनलाइन (मानव संपदा पोर्टल पर ) कार्यभार ग्रहण करें । मेडिकल अवकाश संबंधी लगाये गये सभी अभिलेखों तथा अवकाश स्वीकृति पत्र अपने विद्यालय/ कार्यालय में सुरक्षित रखेगें ।

मेडिकल लीव एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें – डाउनलोड करें

मानव संपदा से मेडिकल अवकाश कैसे ले I How to apply Medical Leave on Manav Sampada Portal

यदि आप मेडिकल अवकाश आवेदन करना चाहते है तो सभी दस्तावेज जैसे प्रार्थना पत्र, पंजीकृत डाक्टर का परामर्श पत्र को पीडीएफ बनाकर रख ले फिर नीचे दिये गये स्टेप्स को फालो करके आसानी से मानव संपदा पोर्टल से मेडिकल अवकाश आवेदन कर सकते है ।

  • सर्वप्रथम आपको Manav Sampada Portal के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
  • यहा पर आपके सामने मानव संपदा का होम पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको दाहिने तरफ eHRMS Login का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें ।
  • क्लिक करते ही आपके सामने User Login का फार्म ओपेन हो जायेगा ।
  • अब आपको User ID (HRMS Code), Password एवं Captcha Text को टाइप करना होगा। इसके बाद आप Login बटन पर क्लिक करें । यदि आपको अपना HRMS Code नही पता है तो लिंक मानव संपदा पोर्टल से ehrms कोड कैसे देखें को क्लिक करें ।
  • अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपेन हो जायेगा, जिसमें आपका HRMS Code, नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग आफिस दिखाई देगा ।
  • अब आपको Leave Module – My Leave- Apply Leave पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपके सामने EMPLOYEE LEAVE FORM का पेज ओपेन हो जायेगा ।
medical leave form

  • यदि आप पहली बार अवकाश अप्लाई कर रहे है तो सबसे पहले आपको अपना प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) का चयन करना होगा ।
  • अब आपको अवकाश के प्रकार मे Medical Leave / Full Pay Leave -Commuted का चयन करके, अवकाश कब से कब तक की तिथि का चयन कर अवकाश का आधार, स्टेशन लीव को टाइप कर अवकाश का अपलीकेशन को अपलोड करना होगा । ध्यान रहे कि अवकाश का अपलीकेशन की साइज 200 KB से ज्यादा ना हो । यदि अपलीकेशन की साइज 200 KB ज्यादा है तो लिंक Compress PDF को क्लिक करकें छोटा कर सकते है, और अंत में Submit बटन पर क्लिक करें । अब आपको “Leave Apply Successfully” का मैसेज दिखाई देगा ।

यह भी जाने-

  1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
  2. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
  3. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
  4. असाधारण अवकाश I (Extraordinary Leave)
  5. अध्ययन अवकाश (Study Leave)

पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न- मेडिकल अवकाश कितने दिन का होता है ?

उत्तर- सरकारी कर्मचारियों को सम्पूर्ण सेवाकाल में कुल 365 दिन (365 Days) का देय है ।

प्रश्न- क्या हम एक दिन के लिए मेडिकल अवकाश ले सकते है ?

उत्तर- जी हा आप एक दिन के लिए भी मेडिकल अवकाश ले सकते है ।

प्रश्न-क्या चिकित्सा अवकाश को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है ?

उत्तर- चिकित्सा अवकाश को आकस्मिक अवकाश के साथ नही जोड़ा जा सकता है ।

प्रश्न- यदि कोई कर्मचारी चिकित्सा अवकाश पर गया हो तो क्या उसे तब तक वेतन नही दिया जायेगा, जब तक वह वापस आकर कार्यभार ग्रहण न कर लें ?

उत्तर- जब कर्मचारी को चिकित्साीय अवकाश स्वीकृत हो गया है तो उसे वेतन अवश्य देय है ।

11 thoughts on “Medical Leave I मेडिकल अवकाश”

  1. चिकित्सा अवकाश कितने दिनों का विद्यालय के प्रधानाध्यापक स्वीकृत कर सकते हैं?

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    • प्रधानाध्यापक चिकित्सा अवकाश स्वीकृत नही करते है, केवल DIOS या प्रबंधक को फारवर्ड करगें ।

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  2. चिकित्सा अवकाश के बाद यदि कोई राजपत्रित अवकाश पड़ता है तो क्या वह चिकित्सा अवकाश के साथ जोड़कर अवकाश खाते से घटाया जाएगा या नहीं l जैसे कोई आदमी शनिवार को ड्यूटी पर आने के लिए फिट हो जाता है दूसरे दिन रविवार पड़ता है तो क्या वह रविवार भी छुट्टी में माना जाएगा या नहीं

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    • नहीं, जिस दिन तक आपकी छुट्टी है उसी दिन तक छुट्टी माना जाएगा अगले दिन भले ही रविवार पड़े या कोई गजेटेड हॉलिडे उसी दिन आपको मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से जॉइन रिक्वेस्ट भेज कर ज्वाइन करना पड़ेगा | और उसके अगले दिन विद्यालय में ज्वाइन करना होगा

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  3. क्या जिस दिन join किया उसी दिन फिटनेस देना होगा या दो दिन बाद दिया जा सकता है

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  4. एक दिन का मेडिकल अवकाश लेने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम फिटनेस देनी होती है

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  5. मानव संपदा पर क्या एमबीबीएस डॉक्टर का चिकित्सीय प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है बीएएमएस डॉक्टर का प्रमाण पत्र नहीं चलेगा

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