नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System (NPS)) भारत सरकार द्वारा 01 जनवरी, 2004 को आरम्भ की गयी एक पेंशन योजना (Retirement Saving Scheme) है, जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देता है । भारत का कोई भी नागरिक (आवासीय और प्रवासी दोनों) जिसकी आयु 18 से 65 वर्ष की आयु का है, एनपीएस में शामिल हो सकता है।
इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA), सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेन्सी (CRA) के तौर पर एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को नियुक्त किया है। सीआरए भारत में अपनी तरह का पहला उपक्रम है जो एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी अभिदाताओं के लिए रिकॉर्डकीपिंग, प्रबंधन और ग्राहक सेवा का कार्य करता है । सीआरए प्रत्येक अभिदाता को एक PRAN (Permanent account number) जारी करेगा और प्रत्येक प्रान संबंधित लेन-देन विवरण रिकॉर्ड रखने के साथ जारी किए गए सभी स्थायी सेवानिवृत्ति खातो का आँकड़ा सुरक्षित रखेगा ।
Contents
एनपीएस अकाउंट के विषेताए
- एनपीएस में 40 प्रतिशत धनराशि पर कोई टैक्स नही लगता है, जबकि शेष 60 प्रतिशत धनराशि पर टैक्स लगता है ।
- धारा 80 CCE के तहत रुपया 1.50 लाख की समग्र सीमा के भीतर धारा 80 CCD (1) के तहत वेतन (मूल + डीए) का 10% तक की कर कटौती
- धारा 80 CCE के तहत 1.50 लाख रुपये की समग्र सीमा से अधिक धारा 80 CCD (1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की कर कटौती
- यदि आप 40 प्रतिशत धनराशि को निकालते है, और शेष 60 प्रतिशत धनराशि से एन्युटी खरीदते है तो टैक्स लागू नही होगा ।
- एन्युटी से अर्जित पेंशन पर कर्मचारी को स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा ।
एनपीएस अकाउंट के प्रकार
एनपीएस अकाउंट दो प्रकार के होते है ।
- NPS TIER-1
- यह सरकारी कर्मचारीयो के लिए अनिवार्य एनपीएस अकाउंट है।
- इसमें निवेशित धनराशि पर 80 C के तहत टैक्स में छुट मिलता है ।
- इस अकांंउट में निवेशित धनराशि पर 50,000 का अतिरिक्त टैक्स छुट का लाभ मिलेगा ।
- इस अकांउट से धनराशि विड्राल करने पर कुछ प्रतिबंध लगाये जाते है ।
- NPS TIER-2
- यह एक वैकल्पिक अकांउट है, जो एनपीएस के उन कर्मचारीयों के लिए है जिसके पास TIER-1 एकाउंट है ।
- इस अकाउंट में किये गये निवेश से टैक्स में कोई छुट नही मिलता है ।
- इस अकांउट में निवेश तभी करना चाहिए, जब आपका TIER-1 अकाउंट अच्छी स्थिति में हो ।
- इस अकांउट से निवेशित धनराशि निकालने पर कोई प्रतिबंध नही है ।
एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोले / nps account opening
एनपीएस अकाउंट को आप आफलाइन या ऑनलाइन इन दोनो ही तरीको से ओपेन कर सकते है । एनपीएस आकाउंट को ऑनलाइन खोलने के लिए एनएसडीएल के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- आपको सर्वप्रथम एनएसडीएल के होम पेज पर दायी ओर NATIONAL PENSION SYSTEM बटन पर क्लिक करना होगा ।
- फिर आपको REGISTRATION पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने Who can register for NPS का पेज ओपेन हो जाऐगा । जिसमें आपको चार आप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको Government Subscriber के Register Now पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपको अपना पैन नम्बर (PAN), मोबाइल नम्बर, ई-मेल, जन्मतिथि को टाइप करके BEGIN REGISTRATION पर क्लिक करना होगा ।
एनपीएस अकाउंट आफलाइन कैसे खोले / nps account offline opening
यदि आप सरकारी कर्मचारी है तो ऑफलाइन एनपीएस अकाउंट खोलने के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के द्वारा रजिस्टर्ड पॉइंट आफ प्रेजेंस (POP) जाकर रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते है । पॉइंट आफ प्रेजेंस एनपीएस के द्वारा कस्टमर को सुविधाए प्राप्त कराने के लिए बैंक/ वित्तीय संस्थान होते है जिसको PFRDA द्वारा नियुक्त किया जाता है ।
एनपीएस में आफलाइन अकाउंट ओपेन करना हो या फैण्ड मैनेजर बदलना हो तो एनपीएस से सम्बधित सभी सेवाए आपको राजकोष एवं खाता निदेशालय (DTA), जिला राजकोषीय कार्यालय (DTO) एवं आहरण एवं संवितरण कार्यालय (DDO) अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यालयों से NPS FORM एवं सम्बन्धित कागजात जमा करना आवश्यक है ।
nps login
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आगर आपके पास एनपीएस खाता है तो आप आसानी से कई तरीको से एनपीेस के पोर्टल से लॉगइन कर सकते है ।
लॉगइन करने के लिए नीचे दिये गये प्रोसेस को फालो करें-
- सर्वप्रथम आप एनएसडीएल एनपीएस की आफिसियल वेबसाइट पर जाए ।
- दाहिने ओर Login में Subscribers- NPS Regular क्लिक करें ।
- एक नया पेज खुल जाऐगा, जिसमें आपको Subscribers वाले बाक्स में User ID, Password एवं Captcha को टाइप करना होगा ।
- उसके बाद I understand that को चेक करके, Submit बटन पर क्लिक करें ।
nps helpline number
Toll free number for Registered Subscriber (PRAN is Mandatory) – 1800 2100 080
nps balance check online
एनपीएस एकाउंट ओपेन करते समय आपको एक प्रान नम्बर (PRAN) मिला होगा । एनपीएस का बैलेंस की जानकारी के लिए यह प्रान नम्बर बहुत ही महत्वपुर्ण है । इसिलिए आपको अपने निवेश की धनराशि जानने के लिए पहले इस नम्बर को नोट कर लें ।
एनपीएस एकाउंट से ऑनलाइन बैलेंस कैसे चेक करें, इसके लिए आपको नीचे दिये गये स्टेप्स को फालो करना होगा ।
- सबसे पहले आपको एनएसडीएल के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- लॉग-इन करने के लिए Subscribers वाले बाक्स में User ID(प्रान नम्बर), पासवर्ड, कैप्चा कोड टाइप करना होगा ।
- फिर I understand that बाक्स को चेक मार्क लगाकर Submit बटन पर क्लिक करना होगा ।
- आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपेन हो जायेगा ।
- फिर बायी ओर से दूसरा मिनू Investment Summary के Holding Statement पर क्लिक करना होगा ।
- क्लिक करते ही आपके स्क्रिन पर आपका नाम, पता एवं बैलेंस प्रदर्शित होने लगेगा ।
nps interest rate
वर्तमान में एनपीएस ब्याज दर लगभग 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत के बीच है ।
एनपीएस पोर्टल के महत्वपूर्ण डाउनलोड
एनपीएस के आफिसियल वेबसाइट | Download here |
सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फार्म | Download here |
सब्सक्राइबर शिफ्टिंग फार्म | Download here |
सब्सक्राइबर संसोधन फार्म | Download here |
एनपीएस मोबाइल ऐप | Download here |