मातृत्व अवकाश या प्रसूता अवकाश सहायक नियम 153 तथा 154 के अन्तर्गत देय है । इन नियमों में समय-समय पर संशोधन हुए है । इस समय उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं0 सा0 4-484/दस-90-216-79 दिनांक 3 मई 1990 द्वारा प्रवृत संशोधित सहायक नियम 153 तथा 154 के अन्तर्गत महिला सरकारी कर्मचारी को मातृत्व अवकाश Maternity Leave अनुमन्य है । यह अवकश स्थायी तथा अस्थायी महिला कर्मचारीयों को पूर्ण वेतन पर देय होता है । इसकों अवकाश लेखों में अंकित नही किया जाता और न उनमें से घटाया जा सकता है ।
Contents
मातृत्व अवकाश नियमावली I Maternity Leave Rules
मातृत्व अवकाश नियमावली के अनुसार किसी महिला सरकारी कर्मचारी को , चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, प्रसूता अवकाश ऐसे पूर्ण वेतन पर, जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को प्राप्त कर रही हो, विभागाध्यक्ष द्वारा या किसी अवर प्राधिकारी द्वारा, जिसे इसके लिए शक्ति प्रदान की जाय, निम्नलिखित के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है ।
- प्रसवावस्था के मामलो में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ के दिनांक से (180 दिन) करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु महिला सरकारी कर्मचारी को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकश हो सकती है । यह दोनो व्यवस्थायें (प्रसूति अवकश एवं बाल्य देखभाल अवकश) गोद ली गयी संतानों के मामलों में भी लागू होगी ।
- गर्भपात के मामलों में, जिसके अन्तर्गत गर्भस्त्राव भी है, कुल छः सप्ताह (6 Week) का अवकाश प्रदान किया जा सकता है, लेकिन अवकाश के आवेदन-पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र भी होना चाहिए । ऐसे अवकाश को प्रदान करते समय, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उस सरकारी महिला के कितने जीवित बच्चे है ।
- प्रसूति अवकाश के सम्बन्ध में सहायक नियम 154 में निम्नलिखित प्रावधान है-
- प्रसूति अवकाश को अवकाश के लेखे के आगे नही लिखा जाएगा और इस अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयुक्त किया जाएगा ।
- प्रसूति अवकाश के क्रम में नियमित अवकाश भी, नवजात शिशु की बीमारी की स्थिति में इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकार किया जा सकता है कि महिला सरकारी कर्मचारी प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि बीमार शिशु को उसकी माता की व्यक्तिगत देखभाल की आवश्यकता है और शिशु के पास उसकी उपस्थिति नितान्त आवश्यक है ।
- अस्थायी महिला सरकारी कर्मचारी की स्थिति में प्रसूति अवकाश की अवधि उसकी नियुक्ति जारी रहने की सम्भावित अवधि से अधिक नहीं होगी ।
मातृत्व अवकाश की शर्ते I Maternity Leave Condition
- प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान, जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक प्रदान नही किया जा सकता है ।
- यदि किसी महिला सरकारी सेवक के दो या अधिक जीवित बच्चे हो, तो उसे प्रसूति अवकश प्रदान नहीं किया जा सकता । फिर भी यदि महिला सरकारी सेवक के दो जीवित बच्चों में से कोई भी बच्चा जन्म से किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो या विकलांग हो या अपंग हो या बाद में किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाय या विकलांग अथवा अपंग हो जाय, तो उसे अपवाद के रुप में इस शर्त पर, कि प्रसूति अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान तीन बार (3 Times) से अधिक स्वीकृत नही किया जाएगा, एक बच्चा और पैदा होने तक प्रसूति अवकश स्वीकृत किया जा सकता है ।
- प्रसूति अवकश तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्व में स्वीकृत प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष न व्यतीत हो गया हो ।
मातृत्व अवकाश अपलीकेशन I Maternity Leave Application
यदि आप मातृत्व अवकाश को मानव संपदा पोर्टल से आवेदन करना चाहती है तो नीचे दिये गये मातृत्व अवकाश अपलीकेशन पत्र को क्लिक करके डाउनलोड करे, और प्रिंट निकाल लें, जिसमें आवेदिका का नाम, पदनाम कार्यरत विद्यालय/संस्था का नाम, जन्मतिथि, सेवा मे आने की तिथि, अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक साक्ष्य सहित, अवकाश का कारण, मोबाइल नम्बर एंव पिछली बार अवकाश कब से कब तक लिया गया सभी डिटेल भरकर प्रार्थना पत्र को साक्ष्य सहित प्रधानाचार्य/संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित कराकर नीचे दिये गये डाक्यूमेंट एवं सम्बन्धित सभी डाक्यूमेंट का पीडीएफ बनाने के उपरान्त ही मानव संपदा से मातृत्व अवकाश आवेदन करते समय अपलोड करें । ध्यान रहे कि सभी डाक्यूमेंट का पीडीएफ का साइज 200 KB से ज्यादा न हो, यदि साइज 200 KB से ज्यादा है तो Compress PDF को क्लिक करकें छोटा करनें के उपरान्त ही मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करें ।
- प्रार्थना पत्र ।
- चिकित्सक का परामर्श पत्र ।
- अल्ट्रासाउन्ड की रिपोर्ट
मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें- डाउनलोड
यह भी जाने-
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न- मातृत्व अकाश को अंग्रेजी में क्या कहते है ?
उत्तर- मातृत्व अवकाश/प्रसूता अवकाश को अंग्रेजी में Maternity Leave कहते है ।
प्रश्न- मातृत्व अकाश कितने दिनों की होती है ?
उत्तर- मातृत्व अवकाश एक बार में कुल 6 महिने की होती है ।
प्रश्न-मातृत्वअवकाश लेने का सही समय क्या है ?
उत्तर- मातृत्व अवकाश बच्चे के जन्म लेने से एक महीने पहले आवेदन करना चाहिए ।