आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में सहायक नियम 201 मे प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि न तो आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) को मान्यता दी गयी है और न ही यह किसी नियम के अधीन है । इसिलिए जब सरकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश पर होता है, तब उसे कर्तव्य पर से अनुपस्थित नही माना जाता है और न ही उसके वेतन को रोका जाता है । फिर भी आकस्मिक अवकाश को इस प्रकार स्वीकृत नही किया जाना चाहिए, जिससे निम्नलिखित से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना हो ।
- अवकाश का प्रारम्भ तथा समापन ।
- कर्तव्य पर वापसी ।
- भत्तो का हिसाब लगाने की तिथि ।
- पद का कार्यभार ।
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Casual Leave Rules I आकस्मिक अवकाश नियमावली
सरकारी आदेश नियम संग्रह (मैनुअल आल आफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स) के पैरा 1081 से 1088 तक में आकस्मिक अवकाश से सम्बन्धित निम्नलिखित नियमों का वर्णन किया गया है ।
- जब सरकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश के कारण कार्य से अनुपस्थित हो, तब अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व होता है कि वह आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी के आवश्यक कार्य के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था करें ।
- यदि आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारी को उस शहर, जिसमें उसका कार्यालय स्थित है, से बाहर जाना हो, तो उसे इसकी सूचना अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को प्रदान करके उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करना चाहिए तथा उस प्राधिकारी को वह पता भी उपलब्ध कराना चाहिए, जिस पर अवकाश की अवधि के दौरान उससे सम्पर्क किया जा सके ।
- एक कैलेण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश केवल 14 दिन तक के लिए ही स्वीकृत किया जा सकता है । सामान्य तौर पर एक बार में केवल 10 दिन के लिए ही आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है, लेकिन इस अवधि में विशेष परिस्थितियों के कारण अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी वृद्धि कर सकता है ।
- अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी 14 दिन तक के आकस्मिक अवकाश की समाप्ति के बाद के कुछ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकता है, लेकिन इसके लिए सामान्य कर्मचारियों के मामले में प्रशासनिक विभाग को तथा न्यायिक अधिकारियों के मामले में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की जानी चाहिए, लेकिन लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों के मामले में ऐसी किसी रिपोर्ट को प्रेषित करने की आवश्यकता नही है ।
- उन रविवारों तथा अन्य अवकाशों, जो स्वीकृत आकस्मिक अवकाश के पूर्व में तथा बाद में पड़ते है, को आकस्मिक अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकता है, लेकिन आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान आने वाले रविवारों तथा अन्य अवकाशों को आकस्मिक अवकाश में शामिल नहीं किया जाएगा ।
- आकस्मिक अवकाश को केवल वही प्राधिकारी स्वीकृत कर सकता है, जिसे इसके लिए विशेष रुप से प्राधिकृत किया जाय । यदि आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करने के लिए कोई प्राधिकारी विशेष रुप से प्राधिकृत नही है, तो इसके लिए सरकार के प्रशासनिक विभाग से आदेश प्राप्त किया जाना चाहिए ।
- यदि कोई सरकारी कर्मचारी उस समय आकस्मिक अवकाश लेता है, जब वह मुख्यालय से बाहर दौरे पर है, तो वह उस दिन का, जिस दिन वह अवकाश लेता है, दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।
आकस्मिक अवकाश को प्रदान करने का कारण
सरकारी आदेश नियम संग्रह को पैरा 1087 के अनुसार आकस्मिक अवकाश निम्नलिखित कारणों से प्रदान किया जा सकता है ।
- जो सरकारी कर्मचारी, भारतीय लोक प्रशासन संस्था का सदस्य हो, को संस्था की बैठक में भाग लेना पड़े, लेकिन इसके लिए वर्ष में अधिकतम 6 दिन और उतने दिन, जो यात्रा के लिए आवश्यक हो, का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है ।
- जब सरकारी कर्मचारी को विश्वविद्यालय कोर्ट या सीनेट की बैठक में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है या वह उसका सदस्य हो ।
- जब किसी सरकारी कर्मचारी को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन करना हो । इसके लिए 6 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है ।
- जब किसी महिला कर्मचारी को परिवार नियोजन के लिए नसबन्दी कराना हो, तो उसे 14 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है तथा आई0 यू0 सी0 डी0 (IUCD) के लिए एक दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है ।
- यदि परिवार नियोजन के लिए पहला नसबन्दी आपरेशन सफल न हो, तब दूसरे आपरेशन के महिला कर्मचारी को 14 दिन का तथा पुरुष कर्मचारी को 6 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है ।
- जो कर्मचारी परिवार नियोजन के लिए नसबन्दी आपरेशन कराता है, उसके प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर 6 दिन का और आकस्मिक अवकाश प्रधान किया जा सकता है ।
- जब सरकारी कर्मचारी, जो अल्प बचत योजना में आन्तरिक अभिकर्ता के रुप में कार्य करता हो, को राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिविरों में भाग लेना पड़े । इसके लिए 3 दिन का आकस्मिक अवकाश वर्ष में एक बार प्रदान किया जा सकता है ।
- जब किसी कर्मचारी को किसी वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी संस्था में प्रतिनिधि के रुप में आमंत्रित किया जाय या वह इन संस्थाओं में अपना लेख पढ़ना चाहता हो, तब उसे उतने दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकता है, जितना बैठक में भाग लेने तथा यात्रा के लिए आवश्यक हो ।
Casual Leave Application आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र
किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र अनुरोधित अवकाश की अवधि, अनुपस्थिति की तारीखे, अवकाश का कारण एवं आवश्यक हो तो कोई सहायक दस्तावेज जैसे विवरण शामिल है । इसके बाद कार्यालय अध्यक्ष छुट्टी नितियो के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवेदन की समीक्षा करता है । अनुरोध किये गये प्रार्थना पत्र पर आकस्मिक अवकाश के दिन उपलब्ध है यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी के अवकाश की शेष दिनो का सत्यापन किया जाता है ।
कार्यालयध्यक्ष द्वारा विभागीय संचालन, समय सीमा एवं कार्य की गति पर कर्मचारी की अनुपस्थिति के संभावित प्रभाव का भी आकलन करता है । समीक्षा एंव मूल्यांकन के आधार पर ही कार्यालयध्यक्ष द्वारा आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लेता है ।
आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र डाउनलोड करें – डाउनलोड
यह भी जानें- मानव संपदा से आकस्मिक अवकाश कैसे लें
यह भी जाने-
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- असाधारण अवकाश (Extraordinary Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न- एक बार में कितनी आकस्मिक अवकाश (CL) ले सकते है ?
उत्तर- कार्यालयध्यक्ष एक बार में केवल 10 दिन के लिए ही आकस्मिक अवकाश दे सकता है ।
प्रश्न- क्या रविवार को आकस्मिक अवकाश में गिना जाता है ?
उत्तर-आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान आने वाले रविवारों को अवकाश में शामिल नही किया जाता है ।
प्रश्न- आकस्मिक अवकाश (CL) और अर्जित अवकाश (EL) में क्या अन्तर है ?
उत्तर- आकस्मिक अवकाश अनियोजित/अप्रत्याशित स्थितियो के लिए देय है जबकि अर्जित अवकाश कर्मचारी की सेवा के अवधि के आधार पर देय है ।
तीन दिवस के पर्व की छुट्टियों के ठीक अगले दिवस से लगातार तीन आकस्मिक अवकाश लेने पर एवं अवकाश के अगले दिवस में छुट्टी होने पर कितने दिवस का आकस्मिक अवकाश की गणना होगी?