बाल्य देखभाल अवकाश महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बाीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष का बाल्य देखभाल अवकश (Child Care Leave) प्रदान किया जाता है । यह व्यवस्था गोद ली गई सन्तानों के मामले में भी लागू किया गया है ।
Contents
- 1 बाल्य देखभाल अवकाश के नियम I Child Care Leave Rules
- 2 बाल्य देखभाल अवकाश शर्तें I Child Care Leave Condition
- 3 दत्तक ग्रहण अवकाश I Child Adoption Leave
- 4 बाल्य देखभाल अवकाश हेतु आवेदन पत्र
- 5 बाल्य देखभाल अवकाश शासनादेश उत्तर प्रदेश
- 6 मानव संपदा पोर्टल से बाल्य देखभाल अवकाश आवेदन कैसे करें I Apply Child Care Leave on Manav Sampada Portal
- 7 पूछे जाने वाले प्रश्न
बाल्य देखभाल अवकाश के नियम I Child Care Leave Rules
बाल्य देखभाल अवकाश द्वारा स्थायी एवं अस्थायी महिला सरकारी सेवकों को 135 दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था । यह अवकाश बाल्य देखभाल अवकाश नियम के द्वारा ज्ञाप संख्या-सा-4-394/दस-99-216/79 दिनांक 04.06-1999 द्वारा लागू की गयी है ।
- वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर प्रसूति अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किये जाने का निर्णय लिया गया है । इसी प्रकार विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की उम्र 18 वर्ष होने की अवधि तक महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य कराने की व्यवस्था प्रसूति अवकाश के संबंध में लागू अन्य शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए की गयी है । यह दोनो व्यवस्थायें गोद ली गयी संतान के मामले में भी उसी प्रकार लागू करने का निर्णय लिया गया है ।
- उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के महिला शिक्षकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0सी0, आई0 सी0ए0आर वेतनमानों से अच्छादित पदों को छोड़कर ) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी ।
बाल्य देखभाल अवकाश शर्तें I Child Care Leave Condition
कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी-2-2017/दस-2008-216-79, दिनांक 08-12-2008 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-573/दस-2008-216-79, दिनांक 27-3-2009 द्वारा प्रदेश की महिला सरकारी सेवकों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों की भांति बाल्य देखभाल अवकश की सुविधा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किया गया था । चूंकि भारत सरकार द्वारा उक्त शर्तों में कतिपय संशोधन किए गए है अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय संदर्भगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों को निम्नवत संशोधित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।
- बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रुप में नही मांगा जा सकेगा । कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकश पर नही जा सकेगा ।
- बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जायेगा और उसी तरह स्वीकृत किया जायेगा ।
- उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जायेगा ।
- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा ।
- बाल्य देखभाल अवकाश को एक कैलेण्डर वर्ष के दौरान तीन बार (3 Times) से अधिक नहीं दिया जायेगा।
- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा ।
- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नही दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रुप से संतुष्ट न हो । इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो ।
दत्तक ग्रहण अवकाश I Child Adoption Leave
- ऐसे महिला राजकीय सेवक जिनके दो से कम बच्चे जीवित हो एवं जिनके द्वारा एक वर्ष की आयु तक का बच्चा गोद लिया गया हो, को सामान्य माताओं को प्रदत्त प्रसूति अवकाश की भांति 180 दिन के दत्तक ग्रहण अवकश (Child Adoption Leave) की सुविधा प्रदान की जायेगी । प्रसूति अवकाश एवं दत्तक ग्रहण अवकाश की बढ़ी हुयी अवधि का लाभ उन महिला कर्मचारियों को भी देय होगा जो दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 को प्रसूति अवकाश का उपभोग कर रही थी ।
- महिला सरकारी कर्मचारी को उक्त अवकाश अवधि के दौरान वह पूर्ण वेतन देय होगा, जो वह अवकाश पर जाने के दिनांक को आहरित कर रही हो ।
- दत्तक ग्रहण अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ मिलाया जा सकता है ।
- दत्तक ग्रहण अवकास के निरन्तरता में महिला सेवकों को यदि आवेदन किया जाता है, तो कानूनी तौर पर गोद लिये जाने के दिनांक को बच्चे की आयु घटाते हुये अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक का उसे देय एवं अनुमन्य अन्य अवकाश, बिना दत्तक ग्रहण अवकाश की अवधि को जोड़े जिसे निम्न प्रतिबंधो के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा ।
- यदि किसी महिला कर्मचारी को गोद लेने के समय दो या अधिक जीवित बच्चे हो तो यह अवकाश उसे स्वीकृत नही किया जायेगा ।
- उपरोक्त एक वर्ष तक की अवधि के अवकाश की गणना निम्न उदाहरण के अनुसार होगा ।
- दत्तक ग्रहण अवकाश पर बच्चे की आयु एक माह से कम होने पर एक वर्ष तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।
- बच्चे की आयु छः माह या अधिक परन्तु सात माह से कम होने पर छः माह तक का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।
- दत्तक ग्रहण अवकाश को छुट्टी के लेखे के नाम नही लिखा जायेगा ।
बाल्य देखभाल अवकाश हेतु आवेदन पत्र
बाल्य देखभाल अवकाश के आवेदन पत्र में आवेदिका का नाम, पद नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, वेतनक्रम, अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक आपेक्षित, अवकाश मागे जाने का कारण अभिलेखीय साक्ष्य सहित, पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया था, ये सभी सूचना को लिखने के उपरान्त आवेदिका का हस्ताक्षर सहित विद्यालय/कार्यालय में सम्बन्धित दस्तावेज के साथ जमा करना होगा ।
बाल्य देखभाल अवकश हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें – डाउनलोड करें
बाल्य देखभाल अवकाश शासनादेश उत्तर प्रदेश
बाल्य देखभाल अवकाश शासनादेश उत्तर प्रदेश का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे – डाउनलोड करें
यदि आप बाल्य देखभाल अवकाश आवेदन करना चाहती है तो सम्बन्धित दस्तावेज जैसे बाल्य देखभाल अवकाश प्रार्थना पत्र, बच्चे की आयु प्रमाण पत्र, बच्चे की बिमारी का डाक्टर द्वारा परामर्श पत्र सभी दस्तावेजों को पीडीएफ बनाकर रख ले फिर नीचे दिये गये स्टेप्स को फालो करके आसानी से मानव संपदा पोर्टल से बाल्य देखभाल अवकाश आवेदन कर सकते है ।
- सर्वप्रथम आपको Manav Sampada Portal के आफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- यहा पर आपके सामने मानव संपदा का होम पेज खुल जायेगा, जिसमें आपको दाहिने तरफ eHRMS Login का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें ।
- क्लिक करते ही आपके सामने User Login का फार्म ओपेन हो जायेगा ।
- अब आपको User ID (HRMS Code), Password एवं Captcha Text को टाइप करना होगा। इसके बाद आप Login बटन पर क्लिक करें । यदि आपको अपना HRMS Code नही पता है तो लिंक मानव संपदा पोर्टल से ehrms कोड कैसे देखें को क्लिक करें ।
- अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपेन हो जायेगा, जिसमें आपका HRMS Code, नाम, पदनाम एवं पोस्टिंग आफिस दिखाई देगा ।
- अब आपको Leave Module – My Leave- Apply Leave पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने EMPLOYEE LEAVE FORM का पेज ओपेन हो जायेगा ।
- यदि आप पहली बार अवकाश अप्लाई कर रहे है तो सबसे पहले आपको अपना प्रतिवेदक अधिकारी (Reporting Officer) का चयन करना होगा ।
- अब आपको अवकाश के प्रकार मे Child Care Leave का चयन करके, अवकाश कब से कब तक की तिथि का चयन कर, अवकाश का आधार, स्टेशन लीव को टाइप कर अवकाश का एप्लीकेशन एवं सम्बन्धित डाक्यूमेंट सहित को अपलोड करना होगा । ध्यान रहे कि सभी डाक्यूमेंट की साइज 200 KB से ज्यादा ना हो । यदि सभी डाक्यूमेंट की साइज 200 KB से ज्यादा है तो लिंक Compress PDF को क्लिक करकें छोटा कर सकते है, और अंत में Submit बटन पर क्लिक करें । क्लिक करते ही आपको “Leave Applied Successfully” का मैसेज दिखाई देगा ।
यह भी जाने-
- आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
- अर्जित अवकाश (Earned Leave)
- मेडिकल अवकाश (Medical Leave)
- मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
- अध्ययन अवकाश (Study Leave)
पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न- चाइल्ड केयर लीव का नियम क्या है ?
उत्तर-महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पाल्य की देखभाल के लिए पूरी सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष का चाइल्ड केयर लीव मिलता है ।
प्रश्न- CCL कितनी मिलती है ?
उत्तर- CCL पुरे सेवाकाल मे 730 दिनो का मिलता है ।
प्रश्न- सीसीएल को साल में कितनी बार लिया जा सकता है ?
उत्तर- सीसीएल को एक कैलेन्डर वर्ष में 3 बार लिया जा सकता है ।
प्रश्न- क्या सीसीएल को 5 दिनो तक का लिया जा सकता है ?
उत्तर- सीसीएल 5 दिनो तक के लिये नही लिया जा सकता है ।
Kya ccl ko incharge teacher kis rull kai anusaar reject kar ta hai
Incharge Teacher ko reject karne ka aise koe rull nhai hai.
depand on School teacher Strength.
Meri Ccl bsa ne do bar reject kardi reason 10 number test in school ‘satra pariksha ‘ meri 1 year ki beti bimar he
स्वीकृत करता अधिकारी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है सीसीएल रिजेक्ट या अप्रूव करना